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दरभंगाबिहार

मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रिफिंग

मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रिफिंग

शहरी क्षेत्र के 11 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी परीक्षा

दरभंगा :- समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा 16 अक्टूबर 2022 (रविवार) को आयोजित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में ‘‘मद्य निषेध सिपाही’’ परीक्षा को लेकर स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, केन्द्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दण्डाधिकारी को ब्रिफिंग की गयी।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अन्तर्गत नगर क्षेत्र स्थित कुल – 11 परीक्षा केन्द्रों यथा – प्लस 2 बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा एवं राज उच्च विद्यालय, दरभंगा में निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 2022 (रविवार) को मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली यथा – पूर्वाह्न 10ः00 बजे से 12ः00 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी को सम्बोधित करते हुए कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 09ः00 बजे पूर्वाह्न है। उन्होंने कहा कि पूर्वाह्न 09ः40 बजे के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट बाद जो परीक्षार्थी अनुपस्थित है, उनके शीट पर रखे गये प्रश्न-पत्र को वीक्षक द्वारा वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पैकेट की सील परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के सामने, परीक्षा प्रारम्भ होने के मात्र 10 मिनट पूर्व खोली जाएगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थियों को टॉइलेट/शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं  दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थियों परीक्षा से अनुपस्थित हरेंगे, उनके उपस्थिति पत्रक में उनके सामने के सभी बॉक्स बिलकुल खाली छोड़ दिया जाए। उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करवाने हेतु निदेशित किया। कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी प्रक्रियाओं तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षा प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी की जायेगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र/हॉल/कक्ष में अपने साथ मोबाईल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का कदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करने देंगे।

कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक भी अपने पास मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि को सभी कोटि के कर्मी/पदाधिकारियों/अभ्यर्थी निश्चत रूप से मास्क लगाएगें। बिना मास्क के किसी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

इसके साथ ही सभी केन्द्राधीक्षकों को निदेशित किया गया कि परीक्षा केन्द्रों के मुख्य द्वार पर सेनेटाईजर एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे तथा नल/चापाकल/बेसिन के पास हैण्डवाश/साबुन की समुचित व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी करायी जाएगी तथा फोटोग्राफी के क्रम में अभ्यर्थियों के चेहरे से मास्क/गमछा/टोपी आदि हटाने के बाद ही फोटोग्राफी कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि पर्षद के वेबसाइट पर जिस अभ्यर्थियों को जो परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है, उन्हें उसी परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर मुख्य द्वार के पास महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के चिट-पूर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जाँच हेतु घेरा बनाकर परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से छान-बीन (फ्रिस्किंग) कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजा जाए।

सभी संबंधित दण्डाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचारिता करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केन्द्र पर कड़ी निगरानी रखने तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचारविहीन परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य सभी पदाधिकारी/कर्मी को उक्त परीक्षा को हरहाल में शांतिपूर्ण, कदाचारविहीन एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में वरीय कोषागार पदाधिकारी शम्भू कुमार आर्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय के साथ-साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण एवं सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।  

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