Bulldozer in #Shaheen #Bagh: साउथ दिल्ली में शाहीन बाग समेत बाकी इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए MCD कार्रवाई कर रही है.इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है.
राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका की ओर से दायर पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहां क्यों आए हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग (Shaheen Bagh) तक पहुंच गया। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सोमवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे इस कार्रवाई को गलत बताया।
अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की मांग पर दिल्ली पुलिस ने आज शाहीन बाग इलाके में एमसीडी को अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स प्रदान करने की बात कही थी। इससे पहले दक्षिणी निगम को अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स नहीं मिल पाई थी, इस वजह से बुलडोजर की कार्रवाई को 8 मई तक के लिए टाल दिया गया था।
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