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पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने के जारी किया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने के जारी किया आदेश.

पटना हाईकोर्ट ने 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है जिसकी सूची भी जारी हो गई है

अनुदान राशि को सही संयोजन उपयोग ना करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है जिसकी सूची भी तैयार कर ली गई है सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक-एक करके रद्द किया जाएगा।

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इसी क्रम में सबसे पहले 14 कॉलेज की मान्यता खत्म की जाएगी जिसकी तारीख 18 अगस्त तय की गई है। कोर्ट के आदेशानुसार संज्ञान लेकर अगर कुलपति कार्यवाही नहीं करते तो उन पर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सरकार द्वारा अनुमोदित लगभग 287 करोड रुपए की राशि को उपयोग नहीं करने पर दिया है।
प्रथम चरण में मान्यता रद्द होने वाले कॉलेज इस प्रकार से हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्णिया कॉलेज,सर्व नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, वीर नारायण चंद्र कॉलेज, एलएन मिथिला के चंद्रमुखी भोला कॉलेज, बी एन मंडल दर्शन शाह कॉलेज, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के केसरी चंद ताराचंद कॉलेज, एमजेके कॉलेज, श्री लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, तिलकामांझी विश्वविद्यालय के मदन अहिल्या महिला कॉलेज महिला कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय के महंत मधुसूदन कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, जेपी विश्वविद्यालय के नंदलाल सिंह कॉलेज आदि।


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