चारा घोटाले के एक और मामले में आज पटना CBI कोर्ट करेगी सुनवाई, इसमें भी आरोपी हैं लालू
पटना सीबीआई की विशेष अदालत में बहुचर्चित चारा घोटाले के आरसी 63 ए, 1996 की सुनवाई चल रही है। यह भागलपुर और बांका कोषागार से फर्जी विपत्र के सहारे लाखों रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को है।
चारा घोटाले का यह मामला अभियोजन साक्ष्य पर चल रहा है। आरसी 63ए, 1996 के इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 22 आरोपित हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, नौकरशाह बेक जुलियस, फूलचंद सिंह समेत पटना सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है।
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इस मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक आरएन सिंह अबतक कुल 76 अभियोजन गवाह पेश कर गवाही करा चुके हैं। चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद समेत कुल 44 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल के दौरान 22 आरोपितों की मृत्यु हो गई है। मृत आरोपितों के खिलाफ ट्रायल बंद कर दिया है।
कल ही डोरंडा केस में दोषी साबित हुए हैं
लालू यादव मंगलवार को ही चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी साबित हुए हैं। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के बाद सजा के ऐलान के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। यह मामला 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुडा है। कोर्ट ने इस केस में 24 लोगों को बरी कर दिया है।
जबकि 36 लोगों को मंगलवार को ही तीन-तीन साल की सजा सुना दी। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को रिम्स के पेईंग वार्ड में रखा गया है। उनकी खराब तबीयत को देखते हुए होटवार जेल के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेल की बजाए अस्पताल में रहने की छूट मिली है।
स्रोत: “हिन्दुस्तान न्यूज़”
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