हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ गांधी मूर्ति के समक्ष 40 दिनों तक धरना आंदोलन की अनुमति दी
हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ गांधी मूर्ति के समक्ष 40 दिनों तक धरना आंदोलन की अनुमति दी
कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन के अधिकार को बरकरार रखा। योग्यता परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि मध्य कोलकाता में मेयो रोड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे शांतिपूर्वक आंदोलन करने के उनके अधिकार का संरक्षण दें।
सुनवाई के बाद उनके अधिकारों को बरकरार रखा
न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उनके अधिकारों को बरकरार रखा और उन्हें 40 दिनों के लिए उस स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। उन्होंने आदेश दिया कि उनके फैसले की कापी मिलने पर आंदोलनकारी कापी के साथ कोलकाता पुलिस मुख्यालय जाएं।
पांच दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति
वहां पुलिस और आंदोलनकारी आपस में मिलकर तय करें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब से शुरू होगा। सितंबर में न्यायाधीश मंथा ने आंदोलनकारियों को 16 सितंबर से पांच दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी।
पुलिस बार-बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोक रही
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने के लिए न्यायाधीश मंथा की पीठ के समक्ष एक नई याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें बार-बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोक रही है।
अभ्यर्थी नौकरी की मांग पर लंबे समय से विरोध
टेट 2014 पास करने वाले अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन में बाधा डाल रही है। इसी के खिलाफ वे हाईकोर्ट पहुंचे थे।
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