संविदाकर्मियों के नियम हुए जारी, सालाना 5 फीसदी बढ़ेगा मानदेय, अन्य लाभ भी मिलेंगे
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संविदाकर्मियों के नियम हुए जारी, सालाना 5 फीसदी बढ़ेगा मानदेय, अन्य लाभ भी मिलेंगे
Contractual Workers rules Released: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नये साल में संविदाकर्मियों को तोहफा देते हुये उनके लिये नियम जारी कर दिये हैं. नियमों के तहत अब संविदाकर्मियों के मानदेय में प्रतिवर्ष पांच फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी.
वहीं संविदाकर्मियों की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान (Provision of reservation) भी लागू होगा.
जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने संविदा पर भर्ती (Contractual Workers) के नियम जारी (Rules) कर दिये हैं. नियमों के तहत संविदा पर भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी. इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और उसके आधार पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी. इसके अलावा संविदाकर्मियों के मानदेय (Honorarium) में सालाना पांच फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी. पहली बार जारी हुए इन नियमों का कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार संविदा भर्ती में आरक्षण के प्रावधान के अनुसार आरक्षित वर्ग के पुरुष और सामान्य महिला को पांच-पांच तथा आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी. संविदाकर्मियों पर अवकाश और मेडिक्लेम के प्रावधान भी लागू होंगे. इसका संविदाकर्मियों को काफी लाभ मिलेगा.
प्रोजेक्ट पूरा होने पर पहले भी समाप्त हो सकती है सेवायें
संविदाकर्मियों की नियुक्ति अधिकतम पांच साल के लिये होगी. यहां यह बात खास है कि अगर कोई प्रोजेक्ट तय समय से पूर्व ही पूरा हो जाता है तो संविदाकर्मी की नियुक्ति भी समाप्त हो जायेगी. संविदा पर केवल वही भर्ती की जायेगी जहां परमानेंट पोस्ट नहीं है. यह बात दीगर है कि अगर कोई पोस्ट परमानेंट होती है तो संविदाकर्मियों का उन पर चयन संभव हो सकेगा. लेकिन इसके लिये स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी. वह नियमों कायदों के आधार पर चयन करेगी.
लंबे समय से उठ रही थी मांग
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में लंबे समय से संविदाकर्मियों के लिये नियमों की मांग उठ रही थी. वहीं संविदाकर्मियों को स्थायी किये जाने के लेकर भी मामला चल रहा है. इनको लेकर संविदाकर्मी कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं. सरकार भी लंबे से उन्हें उनकी मांगों को पूरी करने को लेकर आश्वासन दे रही थी. सरकार ने नये साल में इनके लिये नियम जारी कर यह बड़ा तोहफा दिया है
स्रोत: “News18 Bihar”
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