विमानपत्तन दरभंगा के सामने बने अस्थायी वाहन पार्किंग स्थल का खुली डाक के माध्यम से होगी बंदोबस्ती
दरभंगा। 02 अक्टूबर 2022 :- जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा सैरात बंदोबस्ती सूचना निर्गत करते हुए कहा है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत विमानपत्तन, दरभंगा के सामने सड़क किनारे नवनिर्मित अस्थायी वाहन पार्किंग स्थल के प्रबंधन एवं संचालन के उद्देश्य वर्ष 2022-23 की अवशेष अवधि हेतु बंदोबस्ती की प्रक्रिया खुली डाक के माध्यम से 14 अक्टूबर 2022 को अपराह्न 04:30 बजे दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में की जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर 17 अक्टूबर 2022 को दूसरी तिथि एवं 19 अक्टूबर 2022 को तीसरी तिथि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022- 23 की अवशेष अवधि के लिए 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) रुपये सुरक्षित जमा राशि निर्धारित की गई गयी है। डाक में भाग लेने हेतु इच्छुक डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10% यानि – 26,000 (छब्बीस हजार) रुपये जमानत की राशि के तौर पर जमा करना होगा।
उन्होंने कहा कि डाक में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जो सूचना प्रकाशन की तिथि से 06 माह अंदर का निर्गत हो, ही मान्य होगा।
उन्होंने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति संबंधी पावती का प्रस्तुतीकरण औपबंधिक रूप से मान्य होगा, परन्तु चरित्र प्रमाण पत्र में अपराध का जिक्र होने पर डाककर्त्ता निर्रहित समझे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जमानत की राशि के लिए जिलाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से निर्गत डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकार होगा, जिसे डाक तिथि के निर्धारित समय से कम से कम 02 घंटे पूर्व तक कार्यालय अवधि में जिला नजारत शाखा, दरभंगा में जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित शपथ पत्र/स्व-घोषणा पत्र कार्यालय में डाक की निर्धारित तिथि को जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक डाककर्त्ता डाक में भाग लेने से पूर्व निर्धारित स्थल का स्वयं निरीक्षण करने के उपरांत ही डाक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, बाद में किसी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि डाककर्त्ता को स्वयं आधार कार्ड अथवा अन्य मान्य पहचान पत्र के साथ भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डाक में लगाई गई बोली कि राशि का न्यूनतम अन्तराल 500 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर PAY and PARK प्रणाली अन्तर्गत हवाई अड्डा पर प्रस्थान/आगमन हेतु आए वाहन को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि बन्दोबस्तधारी द्वारा पार्किंग टिकट को स्वयं के खर्च पर प्रिंट कराना होगा एवं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को पार्किंग स्थल पर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार पर ही प्रत्येक मोटर वाहन स्वामी/चालक को पार्किंग टिकट उपलब्ध करवाया जाएगा एवं निकास द्वार पर ही पार्किंग शुल्क वसूलनीय होगा।
उन्होंने कहा कि वाहन मोटर वाहन स्वामी/चालक को वाहन पार्किंग हेतु शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है :-
उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल/दो चक्का वाहन/ई-रिक्शा/ टेंपो के लिए प्रतिघंटा 10 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं कार/SUV के लिए प्रतिघंटा 20 रुपये तथा बस/मिनी बस के लिए प्रतिघंटा 40 रुपये निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि उपर्लिखित व्यवस्था अनुसार प्रवेश एवं निकास द्वार से वाहनों का one-way movement सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सी.सी.टी.वी कैमरा का अधिष्ठापन, पार्किंग स्थल से संबंधित साईनेज (Signage) आवश्यकतानुसार Reflective tape/ पट्टी एवं सम्पूर्ण निगरानी बन्दोबस्तधारी द्वारा स्वंय के खर्च पर करनाअनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि वाहनों की सुरक्षा की पूर्ण जवाबदेही बन्दोबस्तधारी की होगी, बन्दोबस्तधारी के लापरवाही एवं उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले क्षति से संबंधित किसी भी दावे को बन्दोबस्तधारी द्वारा वहन किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर कार्यरत सभी कर्मी युनिफॉर्म में होंगे, इसे बन्दोबस्तधारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही पार्किंग स्थल पर बन्दोबस्तधारी द्वारा अच्छे चरित्र एवं कुशल व्यवहार वाले कर्मियों को रखा जायेगा, इसकी पूर्ण जवाबदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
उन्होंने कहा कि बन्दोबस्तधारी द्वारा प्रवेश पथ एवं निकास पथ पर जाम से निजात हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही बन्दोबस्तधारी द्वारा श्रम अधिनियम एवं प्रवृत्त अन्य प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि बन्दोबस्तधारी द्वारा एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया/सी.आई.एस.एफ/ सरकारी कार्यालय कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों से किसी भी प्रकार का कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा ।
उन्होंने कहा कि डाक में सफलतम वक्ता को डाक की पूरी राशि डाक होने के पश्चात् एक मुश्त 48 घंटा के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा अन्यथा उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी। कहा कि बन्दोबस्तधारी को निबंधित एकरारनामा करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क व मुद्रांक शुल्क जो बन्दोबस्त राशि का क्रमशः 2% एवं 6% कुल -8% निर्धारित है, वह जमा करना होगा तथा आयकर एवं अन्य कर का भुगतान करने का उत्तरदायित्व बन्दोबस्तधारी की होगी।
उन्होंने कहा कि निबंधन व मुद्रांक शुल्क सहित सम्पूर्ण बन्दोबस्त की राशि एकमुश्त जमा करने के उपरान्त ही परवाना निर्गत किया जायेगा, उक्त सैरात को किसी के साथ सबलेट नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि डाक से संबंधित विस्तृत जानकारी समाहरणालय , दरभंगा के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित, है एवं NIC के वेबसाईट www.darbhanga.bih.nic.in पर अपलोड है।
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